आपके पास भी है कार या बाइक? भारी जुर्माने से बचना है तो 31 दिसंबर तक कर लें ये सारे काम
क्या आप भी कार, मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों के मालिक हैं? अगर हां तो यह खबर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। आपको अगर यातायात पुलिस के जुर्माने से खुद को बचाना है तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस...
क्या आप भी कार, मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों के मालिक हैं? अगर हां तो यह खबर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। आपको अगर यातायात पुलिस के जुर्माने से खुद को बचाना है तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), फिटनेस प्रमाण पत्र और वाहनों की परमिट 31 दिसंबर तक नवीनीकृत कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपकी जेबें ढीली हो सकती है।
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण फरवरी में जिन दस्तावेजों की वैलिडीटी समाप्त हो रही थी, उसके लिए समय सीमा 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। हालांकि अंतिम तारीख का उसका विस्तार करना है या नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि कॉमर्सियल वाहन मालिकों ने सरकार को ऐसे वाहनों के लिए तारीख बढ़ाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि अभी भी कठिनाइयों सामना कर रहे हैं। उनके वाहनों की संख्या सड़कों से दूर है।
उदाहरण देते हुए स्कूल बस ऑपरेटर ने कहा, 'हमारी बसें, जो स्कूलों से जुड़ी हुई हैं, नहीं चल रही हैं। हम उन्हें तब तक संचालित नहीं कर सकते हैं जब तक कि स्कूल खुले नहीं हैं। इसलिए, सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी मुद्दों को देखना चाहिए।”