कोई मर्डर या रेप थोड़ी किया है; राहुल गांधी को मिली सजा पर SC में बोले उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी
राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कोई समाज के खिलाफ अपराध का केस नहीं है। यह मर्डर, रेप, अगवा करने जैसा मामला भी नहीं है। इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि यह गंभीर मामला है।
राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' केस के मामले में मिली दो साल की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील के दौरान शुक्रवार को दिलचस्प बहस हुई। इस दौरान राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि जज का यह कहना था कि यह मामला गंभीर है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जमानती अपराध है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कोई समाज के खिलाफ अपराध का केस नहीं है। यह मर्डर, रेप, अगवा करने जैसा मामला भी नहीं है। इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि यह गंभीर मामला है।
इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र में असहमति के हक की बात भी कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हमारी असहमतियां होती हैं। हम इन असहमतियों को शालीन भाषा में व्यक्त करते हैं। सिंघवी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर कई केस दर्ज कराए हैं, लेकिन किसी में भी वह दोषी नहीं पाए गए। यही नहीं सिंघवी ने इस दौरान वायनाड लोकसभा सीट पर अब तक उपचुनाव न कराए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को पता है कि अंत में वे हार जाएंगे। इसलिए अब तक वायनाड में उपचुनाव का फैसला नहीं लिया गया है।
राहुल गांधी के वकील ने कहा कि पहले ही वह संसद के दो सत्रों को खो चुके हैं। वायनाड लोकसभा क्षेत्र की जनता अब तक अपने प्रतिनिधि से वंचित है। इसलिए इस फैसले पर जल्दी फैसला लेना चाहिए। सिंघवी ने इस केस में याचिका दाखिल करने वाले पूर्णेश मोदी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्णेश मोदी का तो असली सरनेम ही मोदी नहीं है। यह सरनेम उन्होंने अपने नाम में बाद में जोड़ा था। अभिषेक मनु सिंघवी के बाद पूर्णेश मोदी का पक्ष रख रहे वकील महेश जेठमलानी अपनी दलीलें देंगे, जिसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है।
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