30 जून तक विदेशों की यात्रा नहीं कर सकेंगे लोग, कोरोना के चलते सरकार ने बढ़ाई पाबंदी
कोरोना वायरस की वजह से आगामी 30 जून तक लोग विदेश की यात्रा नहीं कर सकेंगे। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने लागू पाबंदी को एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। पिछले साल से ही विदेशी...
कोरोना वायरस की वजह से आगामी 30 जून तक लोग विदेश की यात्रा नहीं कर सकेंगे। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने लागू पाबंदी को एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। पिछले साल से ही विदेशी फ्लाइट्स के आने और देश से विदेश फ्लाइट के जाने पर रोक लगी हुई है। यह फैसला कोरोना वायरस की वजह से लिया गया था।
हालांकि, डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला सभी इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। साथ ही, जिन फ्लाइट्स को डीसीजीआई छूट देगा, वह इस फैसले से अलग रहेगी। डीजीसीए ने अपने नए आदेश में कहा, ''दिनांक 26-06-2020 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, सक्षम अधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं के संबंध में ऊपर दिए गए विषय पर जारी सर्कुलर की वैधता को 30 जून 2021 के 23:59 बजे तक के लिए आगे बढ़ा दिया है।''
डीजीसीए ने कहा कि मामले के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। मालूम हो कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने काफी तबाही मचाई है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से मामलों में कमी आ रही है। आज सामने आए कोरोना के नए मामले पिछले 44 दिनों में सबसे कम हैं। आज देश् में 1.86 लाख नए मामले मिले हैं। अभी एक्टिव मामलों की संख्या 23,43,152 है। पिछले 24 घंटों में 3660 लोगों की महामारी की वजह से मौत हो गई।
वहीं, कोविड की वजह से हाल ही में डीजीसीए की ओर से चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई यात्रा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है तो फिर चेतावनी जारी की जाए। उसके बाद भी बर्ताव नहीं सुधारता है तो उसे सुरक्षाबलों के हवाले किया जाए। यदि जरूरत पड़ती है तो ऐसे यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। एयरपोर्ट्स की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ और पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिया गया था कि यदि यात्री बिना फेस मास्क लगाए दिखाई देते हैं, तो उन्हें किसी भी सूरत में एंट्री नहीं दी जाए।