भाई के रेप से प्रेगनेंट 15 साल की लड़की, HC से मिली 7 महीने के गर्भ को हटाने की इजाजत
केरल हाई कोर्ट ने एक नाबालिग के पिता की याचिका पर 7 महीने की प्रेग्नेंट लड़की को गर्भपात करवाने की इजाजत दे दी है। नाबालिग अपने भाई से ही प्रेग्नेंट हो गई थी।
केरल हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक 15 साल की लड़की को गर्भपात करवाने की इजाजत दे दी है। वह अपने भाई से ही सात महीने की प्रेग्नेंट है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद जस्टिस जियाद रहमान एए ने कहा कि अगर गर्भपात की इजाजत नहीं दी जाती है तो कई सामाजिक और चिकित्सकीय विषमताएं पैदा हो सकती हैं।
आदेश में कहा गया, अपने ही भाई से पैदा होने वाले बच्चे से कई तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में अगर याचिकाकर्ता ने गर्भपात करवाने की इजाजत मांगी है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए याचिकाकर्ता की बेटी को गर्भपात की इजाजत दी जाती है। नाबालिग के पिता ने कोर्ट में याचिका फाइल की थी और मेडिकली गर्भपात करवाने की इजाजत मांगी थी।
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की गर्भपात करवाने के लिए फिजिकली और मेंटली फिट है। इसके बाद कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से तत्काल बिना देर किए गर्भपात करवाने के निर्देश दिए। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया था कि लड़की जिंदा बच्चे को जन्म दे सकती है। अदालत ने कहा है कि अगली तारीख पर प्रक्रिया पूरी करने की रिपोर्ट रखी जाए।