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नए साल पर दिव्यांगजनों को तोहफा, वाहनों पर टैक्स में मिलेगी बड़ी छूट, रोड टैक्स पर 100 फीसदी तक लाभ

केंद्र सरकार ने नए साल पर दिव्यांगजनों को तोहफा देते हुए उनके वाहनो को रोड टैक्स व टोल टै्रक्स में छूट देने संबंधी नियम लागू कर दिए हैं। इससे निजी व व्यावसायिक नए वाहन की खरीद पर 18 फीसदी जीएसटी में...

Mrinal Sinha अरविंद सिंह, नई दिल्लीTue, 5 Jan 2021 07:17 AM
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केंद्र सरकार ने नए साल पर दिव्यांगजनों को तोहफा देते हुए उनके वाहनो को रोड टैक्स व टोल टै्रक्स में छूट देने संबंधी नियम लागू कर दिए हैं। इससे निजी व व्यावसायिक नए वाहन की खरीद पर 18 फीसदी जीएसटी में छूट भी मिलेगी। इसके आवा एक्साइज ड्यूटी व बीमा मे 50 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं टोल टैक्स व रोड टैक्स 100 फीसदी का लाभ मिलेगा।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 30 दिसंबर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमे दिव्यांगजनों को उनके वाहनों पर लगने वाले विभिन्न करों मे रियायात देने का उल्ल्लेख है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्व मे वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में त्रूटि दूर करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1989 में फार्म-20 के क्रम संख्या-4 ए में वाहनों की श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य करने संबंधी मसौदा अधिसूचना जारी किया गया था। इसमें फार्म 20 ए में जीएसटी छूट वाले केंद्र सरकार, स्वायत्त निकाय, धर्मार्थ न्यास, ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल व दिव्यांगजनों के वाहन शामिल हैं। फार्म 20 में अभी तक वाहन श्रेणी का उल्लेख नहीं किया जा है।

क्षेत्रीय परिहवन कार्यायलों (आरटीओ) में वाहन पंजीकरण में दिव्यांग श्रेणी के वाहनों की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण सरकार की तमाम रियातयों के लाभ से वंचित रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने फार्म 20 में बदलावा किया है। नियम में परिवर्तन से 40 फीसदी शारीरिक रूप से दिव्यांग नया निजी अथवा व्यवसायिक वाहन इनवैलिड कैरिज श्रेणी में खरीद सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आठ लाख कीमत के वाहन पर 18 फीसदी जीएसटी 100 प्रतिशत माफ होगी। इनवैलिड कैरिज वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। टोल प्लाजा पर पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) 100 फीसदी टैक्स माफ होगा। रोड टैक्स (यूपी में 43,200 रुपये) पूरी तरह से माफ होगा। एक्साइज ड्यूटी सहित बीमा राशि में 50 फीसदी तक छूट का लाभ मिलेगा।

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