सैन्य सेवा की वजह से मृत्यु होने पर पेंशनभोगियों के परिजन को विशेष पारिवारिक पेंशन देगा रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने सैन्य सेवा में फिर से नियोजित किये गए पेंशनभोगी की इस सेवा की वजह से मृत्यु होने पर उसके परिजन को पूर्व सैन्य/ असैन्य सेवा के संबंध में सामान्य पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त विशेष...
रक्षा मंत्रालय ने सैन्य सेवा में फिर से नियोजित किये गए पेंशनभोगी की इस सेवा की वजह से मृत्यु होने पर उसके परिजन को पूर्व सैन्य/ असैन्य सेवा के संबंध में सामान्य पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त विशेष पारिवारिक पेंशन (एसएफपी)/ उदार पारिवारिक पेंशन (एलएफपी) देने का फैसला किया है।
सत्रह जनवरी, 2013 से पहले सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी जो सैन्य सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद असैन्य विभागों में नियुक्त हो गए थे , उनके परिजन सैन्य हिस्से या असैन्य हिस्से में से जो भी उनके लिये लाभदायक हो उससे सामान्य पारिवारिक पेंशन (ओएफपी) पाने के हकदार थे।
एक जनवरी, 2013 और 21 मार्च, 2013 के सरकारी आदेश के अनुसार यह फैसला किया गया कि सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद असैन्य विभागों में फिर से रोजगार पाने वाले और मृत्यु पर्यंत सैन्य पेंशन हासिल कर रहे सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों के परिजन अब असैन्य सेवा के अलावा सैन्य सेवा वाली पारिवारिक पेंशन भी प्राप्त कर सकेंगे।
अधिकारी ने कहा, ''रक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सैन्य सेवा में फिर से नियोजित किये गए पेंशनभोगी की मृत्यु पर पूर्व सैन्य/ असैन्य सेवा के संबंध में सामान्य पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त विशेष पारिवारिक पेंशन (एसएफपी) / उदार पारिवारिक पेंशन (एलएफपी) स्वीकार्य होगी बशर्ते अन्य शर्तें पूरी की जाती हों। साथ ही उसकी मृत्यु सैन्य सेवा की वजह से हुई हो।