नाबालिग को गर्भवती करने वाले पिता-पुत्र पर मुकदमा, बाल विवाह की भी धारा लगाई गई
पुणे में पिता और पुत्र की जोड़ी पर नाबालिग का यौन शोषण करने और बाल विवाह का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय लड़की तीन माह की गर्भवती है। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
एक 19 वर्षीय युवक और उसके पिता पर नाबालिग का यौन शोषण करने और बाल विवाह का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय लड़की तीन माह की गर्भवती है। पिता और पुत्र की जोड़ी को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
घटना पुणे की बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 19 वर्षीय शख्स की किशोरी से शादी जुलाई 2021 में पुणे के खेड़ के कुरकुंडी ठकरवस्ती इलाके में हुई थी। बाल विवाह का पता पुलिस को तब लगा किशोरी की तबीयत खराब हुई और उसे मेडिकल चेकअप के लिए यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल लाया गया।
डॉक्टरों को जांच से पता लगा कि किशोरी गर्भवती है तो उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। मामले की शिकायत चाकन थाने के अधिकारियों को दी गई थी।
चाकन पुलिस थाने में आरोपी और उसके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की धारा 9, 10 और 11 और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक एस गायकवाड़ कर रहे हैं।
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