बीजेपी सांसद पर चुनाव में धांधली का आरोप, गुवाहाटी हाईकोर्ट में जीत को चुनौती
लोकसभा चुनाव में बीजेपी सांसद कृपानाथ मल्लाह की जीत को चुनौती दी गई है। करीमगंज लोकसभा सीट पर उनकी जीत के खिलाफ कांग्रेस के हाफिज राशिद ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की है।
लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के लगभग एक महीने से ज्यादा समय बाद बीजेपी सांसद कृपानाथ मल्लाह के खिलाफ चुनावी याचिका दायर की गई है। इस मामले में असम के करीमगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस के उनके प्रतिद्वंदी रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हाफिज राशिद अहमद ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को बीजेपी सांसद कृपानाथ मल्लाह को समन जारी किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कृपानाथ मल्लाह ने हाफिज राशिद अहमद को लगभग 18 हजार वोटों से हराया था।
जस्टिस संजय कुमार मेधी ने उस याचिका पर समन जारी किया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कृपानाथ मल्लाह ने असम के करीमगंज संसदीय क्षेत्र से 2024 का आम चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया। अपनी याचिका में राशिद अहमद ने आरोप लगाया है कि कृपानाथ मल्लाह ने चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के दिन भी कई गलत तरीकों का सहारा लिया। याचिका के मुताबिक मल्लाह धांधली और बूथ कैप्चरिंग में शामिल थे। इसमें यह आरोप भी लगाए गए हैं कि उन्होंने डरा धमका कर मतदाताओं को प्रभावित किया और साथ ही वोट के लिए उन्हें रिश्वत भी दी। इसमें 47 मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग करने का जिक्र है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव एजेंट के साथ-साथ चुनाव आयोग से भी इसकी कई शिकायतें की गईं लेकिन कोई इस मामले में कदम नहीं उठाया गया।
चौधरी ने मतदान प्रक्रिया के दौरान धांधली का भी मुद्दा उठाया है। चुनाव आयोग ने मतदान से संबंधित जारी डेटा में कहा था कि 11,36,538 वोट डाले गए थे जबकि पोस्टल बैलट को जोड़ने के बाद कुल 11,43,796 वोट डाले गए थे। हालांकि मतगणना की तारीख पर कुल वोटों की संख्या 11,47,607 थी। इससे यह स्पष्ट है कि 3,811 वोट अतिरिक्त थे। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को करेगी।