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बीबीसी ने 'चुकाया था कम टैक्स', IT डिपार्टमेंट ने जुर्माने के साथ रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए कहा

सीबीडीटी के अधिकारियों का कहना है कि बीबीसी ने मान लिया है कि उसने कम टैक्स भरा था। इसपर आयकर विभाग ने कहा है कि बीबीसी को रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होगा।

Ankit Ojha शिशिर गुप्ता, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीTue, 6 June 2023 05:57 AM
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ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (BBC) पर इनकम टैक्स द्वारा की गई कार्रवाई को सरकार ने सही बताया है और कहा है कि बीबीसी ने ईमेल के जरिए अपली  गलती मानी है। नाम ना बताने की शर्त पर दो मामले की जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों ने बताया कि अनौपचारिक रूप से बीबीसी ने कम इनकम दिखाने की बात मानी है लेकिन इसके लिए औपचारिक तरीका अपनाना होगा। अब सीबीडीटी ने कहा है कि बीबीसी की रिवाइज्ड टैक्स भरना होगा। क्योंकि मेल की कोई वैधता नहीं है। 

उन्होंने कहा कि बीबीसी से जुर्माने के साथ बाकी टैक्स वसूला जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बीबीसी ने सीबीडीटी को एक मेल भेजा और माना कि टैक्स रिटर्न में उसने 40 करोड़ कम इनकम दिखाई थी। उन्होंने कहा, ईमेल की वैधता नहीं है। बीबीसी को रिवाइज्ड रिटर्न भरना होगा। वहीं एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि देश में सभी के लिए कानून एक जैसा है। किसी मीडिया कंपनी या विदेशी कंपनी को विशेष छूट नहीं दी जाती है। बीबीसी को भी देश के नियमों से चलना होगा या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जब तक इस मामले का समाधान नहीं निकलता विभाग अपनी कार्यवाही जारी रखेगा। 

उन्होंने कहा, पहले बीबीसी ने यह जताने की कोशिश की कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही गुजरात दंगे पर आधारित डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी। अब उन्होंने  टैक्स छिपाने वाली बात भी मान ली है। बता दें कि फरवरी में आईटी की टीम बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालय में पहुंची थी। उस दौरान सर्वे किया गया था। बीबीसी ने कहा था कि वह आयकर विभाग की मदद कर रहा है।
 

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