Hindi Newsदेश न्यूज़Baba Ramdev in new trouble High Court imposed a fine of Rs 50 lakh patanjali ayurved - India Hindi News

बाबा रामदेव नई मुश्किल में, अब हाईकोर्ट ने फटकारा, 50 लाख का जुर्माना भी लगाया

Baba Ramdev News: 30 अगस्त 2023 को अदालत ने आदेश जारी कर पतंजलि पर कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगा दी थी। अब अंतरिम आवेदन के जरिए कोर्ट को जानकारी मिली कि पतंजलि ने आदेश का उल्लंघन किया है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईWed, 10 July 2024 12:54 PM
share Share

पतंजलि आयुर्वेद की कानूनी मुश्किलें जारी हैं। अब कपूर उत्पादों से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 50 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। अदालत ने आदेश का उल्लंघन करने के चलते ये ऐक्शन लिया है। दरअसल, उच्च न्यायालय में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा भी कपूर प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ था।

30 अगस्त 2023 को अदालत ने पतंजलि पर कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगा दी थी। अब अंतरिम आवेदन के जरिए कोर्ट को जानकारी मिली कि पतंजलि ने आदेश का उल्लंघन किया है। ताजा मामला की सुनवाई जस्टिस आरआई छागला कर रहे थे। उन्होंने पाया कि पतंजलि ने खुद ही अगस्त में आदेश जारी होने के बाद कपूर उत्पादों की सप्लाई की गई थी।

कोर्ट ने आदेश में कहा, 'प्रतिवादी नंबर 1 की तरफ से 30 अगस्त 2023 के निषेधाज्ञा आदेश के बार-बार उल्लंघन को कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी...।' अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अंदर 50 लाख रुपये जमा करने के लिए कहा है।

पतंजलि ने दिया था हलफनामा
खबर है कि कोर्ट के आदेश के बाद पतंजलि ने एक हलफनामा दिया था, जिसमें बगैर शर्त माफी मांगी गई थी और कोर्ट के आदेश के पालन की बात कही गई थी। हलफनामे में यह स्वीकार किया गया था कि आदेश जारी होने के बाद जून तक 2024 तक डिस्ट्रिब्यूटर्स को 49 लाख 57 हजार 861 रुपये के कपूर उत्पाद की सप्लाई की गई थी।

बताया यह भी गया था कि 25 लाख 94 हजार 505 रुपये के प्रोडक्ट्स अब भी डिस्ट्रिब्यूटर्स के पास है और उनकी बिक्री रोक दी गई है।

मंगलम ऑर्गेनिक्स का दावा था कि पतंजलि ने जून 2024 के बाद भी प्रोडक्ट बेचे हैं। कोर्ट को जानकारी दी गई कि कपूर उत्पाद वेबसाइट पर 8 जुलाई तक उपलब्ध थे। मंगलम ऑर्गेनिक्स की तरफ से दी गई यह जानकारी पतंजलि के हलफनामे में नहीं थी। पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने के अलावा कोर्ट ने मंगलवम ऑर्गेनिक्स को भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले पर आगे की सुनवाई 19 जुलाई को होगी।

अगला लेखऐप पर पढ़ें