नाबालिग के साथ बलात्कार की कोशिश के मामले में असम राइफल्स के जवान को 10 साल की कैद
अदालत ने शुक्रवार को पारित आदेश में अरुणाचल प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना, 2011 के तहत पीड़िता को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए मामले को चांगलांग जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास भेज दिया।
अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले की एक विशेष अदालत ने असम राइफल्स के एक जवान को आठ साल पहले एक लड़की के घर में घुसने, अपहरण करने और बलात्कार के प्रयास के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी बरुन सिंह के अलावा वारदात में बल का एक और जवान शामिल था, लेकिन पीड़िता उसकी पहचान नहीं कर पाई।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एच. कश्यप ने फैसले में कहा, 'दोषी का कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना था और अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत व्यक्ति से इस तरह के जघन्य अपराध की उम्मीद नहीं थी।'
घटना 22 जनवरी 2014 को चांगलांग में हुई थी जब सिंह ने एक अन्य जवान की मदद से पड़ोसी के घर में घुसकर लड़की का जबरन अपहरण कर लिया, उसे असम राइफल्स परिसर में ले गया और उससे बलात्कार करने की कोशिश की। उस समय चांगलांग में तैनात सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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