सभी सीएपीएफ कर्मी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे
सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी अब 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में सोमवार को यह जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि बलों...
सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी अब 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में सोमवार को यह जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष होगी।
पहले कुछ पदों तक के कर्मियों और अधिकारियों के लिये सेवानिवृत्त की आयुसीमा 57 वर्ष ही थी। जबकि डीआईजी से ऊपर के अधिकारियो की सेवानिवृत्ति आयु अभी भी 60 साल ही है। एक समान सेवानिवृत्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश में केंद्रीय सशस्त्र बलों में सेवानिवृत्ति की अलग-अलग उम्र की मौजूदा नीति को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक करार देते हुए कहा गया था कि इसने वर्दीधारी बलों में दो वर्ग बना दिया है। मौजूदा नीति के मुताबिक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम राइफल्स के जवान 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।
जबकि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में कांस्टेबल से कमांडेंट स्तर के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 57 वर्ष है। वहीं अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है। गृह मंत्रालय के आदेश में सभी बलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अदालत के आदेश का अनुपालन करें और नियमों के प्रावधान में बदलाव करें। इन बलों को देश भर में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न दायित्व सौंपे जाते हैं जिसमें सीमा की निगरानी, आतंकवाद और नक्सल-विरोधी अभियान और कानून-व्यवस्था बनाए रखना शामिल है।