असम के 27 लाख संदिग्घ नागरिकों का जारी होगा आधार कार्ड? सरकार 2 सप्ताह में देगी जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल को राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर निर्देश मांगने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। टीएमसी सांसद की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल को राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर निर्देश मांगने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। टीएमसी सांसद ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में संदिग्ध नागरिकों के रूप में सूचीबद्ध लगभग 27 लाख लोगों को आधार कार्ड जारी करने की मांग की थी।
मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। पीठ ने कहा, "एजी को मामले में उचित निर्देश लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।" शीर्ष अदालत अब मामले की सुनवाई 9 नवंबर 2022 को करेगी।
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