Hindi Newsदेश न्यूज़Senior BJP Leader who vandalised Periyar statue gets six months jail court also imposes fine

पेरियार की मूर्ति तोड़ने वाले भाजपा नेता को छह महीने की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका

सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवायी करने वाली विशेष अदालत ने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राजा को दोनों मामलों में छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनायी और जुर्माना लगाया है।

Pramod Praveen भाषा, चेन्नईMon, 2 Dec 2024 07:08 PM
share Share
Follow Us on

चेन्नई की एक विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एच. राजा को सोमवार को दो मामलों में दोषी ठहराया और सजा सुनायी। इनमें से एक मामला द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद कनिमोई के खिलाफ टिप्पणी और दूसरा कुछ साल पहले राज्य में पेरियार की मूर्तियां गिराने से संबंधित है। सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवायी करने वाली विशेष अदालत ने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राजा को दोनों मामलों में छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनायी और जुर्माना लगाया।

अदालत ने सजा 30 दिनों के लिए निलंबित कर दी, ताकि वह आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकें। बाद में, राजा ने संवाददाताओं से कहा कि उनके अधिवक्ताओं की टीम इस मामले से कानूनी रूप से निपटेगी। तर्कवादी नेता ई वी रामासामी 'पेरियार' की मूर्तियों को ढहाने संबंधी राजा की टिप्पणियों के बारे में, अदालत ने कहा, ‘‘कानून के शासन द्वारा शासित समाज में इस तरह के कटु संदेशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।’’

अदालत ने कहा कि हो सकता है कि एक विचारधारा किसी को स्वीकार्य नहीं हो, लेकिन इसका विरोध किसी अन्य विचारधारा द्वारा किया जाना चाहिए, न कि बल प्रदर्शन, उकसावे से। सहायक सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश जी जयवेल ने कहा, ‘‘इस अदालत को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सोशल मीडिया (राजा का) में पाया गया संदेश अत्यधिक निंदनीय है और यह प्रकृति में अत्यधिक भड़काऊ भी है और इसमें सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को बिगाड़ने की पूरी क्षमता है और इससे हिंसा और दंगे भी हो सकते हैं।’’

त्रिपुरा में कम्युनिस्ट नेता लेनिन की मूर्ति गिराये जाने के बाद, राजा ने कथित तौर पर तमिलनाडु में ई वी रामासामी की मूर्तियों को तोड़ने के बारे में 2018 में एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली थी। न्यायाधीश ने राजा को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनायी और भाजपा नेता पर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसी तरह, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि की बेटी कनिमोई के खिलाफ सोशल मीडिया पर राजा की टिप्पणियों से संबंधित दूसरे मामले में, अदालत ने राजा को दोषी पाया। अदालत ने छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनायी और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों मामलों में, राजा को आईपीसी की धारा 153 और 504 के तहत दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, उन्हें कनिमोई के बारे में उनकी टिप्पणी के लिए आईपीसी की धारा 509 के तहत दोषी पाया गया।

अगला लेखऐप पर पढ़ें