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मालेगांव ब्लास्ट केस: पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया वारंट

  • मालेगांव ब्लास्ट केस मामले की सुनवाई के दौरान लगातार कोर्ट से अनुपस्थित रहने के कारण मुंबई की एक स्पेशल अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Nov 2024 03:39 PM
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मालेगांव ब्लास्ट केस में भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले की सुनवाई के दौरान लगातार कोर्ट से अनुपस्थित रहने के कारण मुंबई की एक स्पेशल अदालत ने प्रज्ञा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। ठाकुर लगातार स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का हवाला देते हुए कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हुई हैं। पिछले एक महीने में स्पेशल अदालत की तरफ से प्रज्ञा के खिलाफ जारी किया गया यह दूसरा वारंट है।

विशेष अदालत के जज लोहाटी ने कहा कि पुराने आदेश के बाद भी ठाकुर अदालत में पेश नहीं हुई हैं। इस कारण उनके खिलाफ एक और जमानती वारंट जारी किया जा रहा है। दरअसल, अदालत ने इसी महीने 5 नवंबर को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड में पुराना पता होने के कारण यह समय से प्रज्ञा ठाकुर तक पहुंचा ही नहीं। इसके बाद कानूनी रूप से ठाकुर के नए पते को ध्यान में रखते हुए पूर्व सांसद के नाम एक और जमानती वारंट जारी किया गया।

वकील ने लगाया मेडीकल सर्टिफिकेट

कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के वकील जे पी मिश्रा ने बताया कि पूर्व सांसद का भोपाल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, इसी कारण वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकी हैं। वकील ने इस दौरान कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की।

जज ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नया 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 2 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

क्या है मालेगांव विस्फोट मामला

29 सितंबर 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई थी जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इस ब्लास्ट में प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और पांच अन्य लोगों के खिलाफ विस्फोट में संलिप्तता के लिए मुकदमा दर्ज हुआ था। शुरुआत में इस मामले की जांच एटीएस महाराष्ट्र कर रही थी लेकिन बाद में फिर इसे एनआईए को सौंप दिया गया।

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