Hindi Newsदेश न्यूज़Court sentences tuition teacher to 111 years in prison raping minor student in Kerala

ट्यूशन पढ़ाने नाबालिग छात्रा को बुलाया घर, अकेले पाकर किया बलात्कार; हुई 111 साल की सजा

  • मनोज की पत्नी को जब पता चला कि उसके पति ने एक नाबालिग से बलात्कार किया है तो उसने आत्महत्या कर ली। न्यायाधीश आर. रेखा ने अपने फैसले में कहा कि मनोज पर किसी भी तरह की दया नहीं की जा सकती।

Niteesh Kumar भाषाTue, 31 Dec 2024 10:11 PM
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केरल के तिरुवनंतपुरम की विशेष त्वरित अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में ट्यूशन टीचर को 111 साल की सजा सुनाई है। 5 साल पहले 11वीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसलाकर उसका रेप किया गया था। इस जुर्म में शिक्षक को सश्रम कारावास की मंगलवार को सजा सुनाई गई और उस पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के आदेश अनुसार, अगर दोषी मनोज जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसे एक साल की और सजा काटनी होगी।

मनोज की पत्नी को जब पता चला कि उसके पति ने एक नाबालिग से बलात्कार किया है तो उसने आत्महत्या कर ली। न्यायाधीश आर. रेखा ने अपने फैसले में कहा कि मनोज पर किसी भी तरह की दया नहीं की जा सकती। यह घटना 2 जुलाई, 2019 की है। अभियोजन के पक्ष के अनुसार, दोषी मनोज एक सरकारी कर्मचारी है और वह अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाता था। मनोज ने छात्रा को विशेष कक्षा का बहाना बनाकर अपने घर पर बुलाया और उससे बलात्कार किया। उसने अपने मोबाइल से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच लीं।

आरोपी ने वायरल कर दीं तस्वीरें

दुष्कर्म की घटना के बाद बच्ची बहुत डर गई थी और उसने ट्यूशन आना बंद कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने तस्वीरें वायरल कर दीं। घटना की जानकारी होने पर बच्चे के परिजनों ने फोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया और उसका फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया, जिसके बाद फोन में पीड़ित नाबालिग की आपत्तिजनक तस्वीरें मिलीं। दूसरी ओर, मनोज ने दावा किया कि घटना के दिन वह कार्यालय में था। उसने हस्ताक्षर सहित पंजीकृत अवकाश रिकार्ड भी प्रस्तुत किया। हालांकि, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आरोपी के फोन के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि घटना के दिन मनोज ट्यूशन पढ़ा रहा था।

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