Hindi Newsदेश न्यूज़Big relief to DK Shivkumar in disproportionate assets case High Court cancels CBI investigation

आय से अधिक संपत्ति मामले में डीके शिवकुमार को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने रद्द की CBI जांच

  • कर्नाटक हाई कोर्ट डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई जांच को रद्द करने के कैबिनेट के फैसले को बरकरार रखा है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 29 Aug 2024 12:00 PM
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कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही सीबीआई जांच को लेकर बड़ा मोड़ आया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को कैबिनेट द्वारा सीबीआई जांच को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद से डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है।

यह मामला तब सामने आया था जब 2019 में सरकार ने सीबीआई को डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच की अनुमति दी थी। इसके बाद 2020 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिवकुमार ने सीबीआई की इस एफआईआर को अवैध करार देते हुए इसे रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

2023 में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके बाद शिवकुमार ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द करने के लिए एक और याचिका दायर की थी। इस बीच कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद सरकार ने सीबीआई जांच की अनुमति को वापस ले लिया, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया।

सीबीआई और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सोमशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली और निर्णय दिया कि सीबीआई और राज्य सरकार के बीच विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि लोकायुक्त के माध्यम से जांच जारी रखी जा सकती है।

डीके शिवकुमार को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। अब मामले की जांच लोकायुक्त द्वारा की जाएगी, जिन्होंने शिवकुमार को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया था। हाल ही में शिवकुमार लोकायुक्त की जांच में शामिल हुए थे।

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