घर के वास्तु दोष निवारण के नाम पर महिला से कई बार रेप, पति के दोस्त निकले दरिंदे
महाराष्ट्र के पालघर में महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। 35 वर्षीय महिला के साथ उसके घर में "वास्तु दोष" निवारण और काले जादू के नाम कई बार रेप किया गया। पति के दोस्त निकले दरिंदे।
महाराष्ट्र के पालघर में महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। 35 वर्षीय महिला के साथ उसके घर में "वास्तु दोष" निवारण और काले जादू के नाम कई बार रेप किया गया। इस आरोप में पुलिस ने महिला के पति के पांच दोस्तों को गिरफ्तार किया है। ऐसी जानकारी मिली है कि महिला और उसके पति को बरगलाया गया कि वास्तु दोष और काले जादू के निवारण के लिए कुछ अनुष्ठान करने होंगे। पंचामृत के नाम पर महिला को नशीला पदार्थ पिलाया जाता और फिर बलात्कार किया जाता था।
अधिकारी ने कहा, जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वे सभी पीड़िता के पति के दोस्त हैं। उन्होंने महिला को बताया कि उसके पति पर कोई बुरा जादू किया गया है और शांति पाने के लिए उसे कुछ अनुष्ठानों का हिस्सा बनना होगा। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, "आरोपी ने अप्रैल 2018 से पीड़िता के घर आना-जाना शुरू कर दिया और जब पीड़िता अकेली होती तो अनुष्ठान करते थे। वे उसे 'पंचामृत' कहकर नशीला पेय पिलाते थे और उसके साथ बलात्कार करते थे।"
उन्होंने कहा कि आरोपी ने यह दावा करते हुए उससे सोना और पैसा भी लिया कि यह विभिन्न अनुष्ठानों के लिए था जो शांति और समृद्धि और उसके पति के लिए एक स्थिर सरकारी नौकरी सुनिश्चित करेगा।
ठाणे और पालघर में अलग-अलग ठिकानों पर रेप
उन्होंने कहा, "2019 में ठाणे के येऊर जंगल में, फिर कांदिवली में मुख्य आरोपी के मठ में, लोनावाला के एक रिसॉर्ट में उसके साथ बलात्कार किया गया। उन्होंने उससे 2.10 लाख रुपये और साथ ही सोना भी ले लिया।"
जिले के आदिवासी बहुल इलाके तलासरी की एक महिला द्वारा 11 सितंबर को शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस की एक टीम ने इस अपराध के लिए रवींद्र भाटे, दिलीप गायकवाड़, गौरव साल्वी, महेंद्र कुमावत और गणेश कदम को गिरफ्तार किया है। तलासरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक विजय मुतादक ने कहा, "हम यह पता लगा रहे हैं कि क्या पांचों आरोपियों ने अन्य लोगों पर भी यही तरीका अपनाया है।"
पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि पांचों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) 376 (2) (एन) (एक ही महिला पर बार-बार बलात्कार करने का अपराध) 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम 2013 भी लागू किया गया है।