Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़One is just 19 years old other is 23 Know the accused in Baba Siddiqui murder

एक की उम्र सिर्फ 19 साल और दूसरा 23 का; किसने की बाबा सिद्दीकी की हत्या, कौन रचा साजिश

  • Baba Siddique Murder: बाबा सिद्दीकी पर कुल तीन लोगों ने फायरिंग की थी। एक आरोपी फिलहाल फरार है। दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद इन आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSun, 13 Oct 2024 12:10 PM
share Share

Baba Siddique Murder: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजित पवार की पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्या के बाद महाराष्ट्र समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया है। दशहरा के दिन ही यानी 12 अक्टूबर को उनकी कार पर फायरिंग कर उनकी जान ले ली गई। इस घटना में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उनमें से एक की उम्र महज 19 साल है। उसने हाल ही में अपराध की दुनिया में कदम रखा और बाबा सिद्दीकी पर गोली चला दी।

बाबा सिद्दीकी पर कुल तीन लोगों ने फायरिंग की थी। एक आरोपी फिलहाल फरार है। दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद इन आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं। पहले आरोपी का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है। उसकी उम्र महज 23 साल है। वह हरियाणा का मूल निवासी है। दूसरे आरोपी का नाम धर्मराज कश्यप है। इसकी उम्र महज 19 साल है। पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है।

हमले की साजिश किसने रची?

बाबा सिद्दीकी पर कुल तीन लोगों ने फायरिंग की है। तीसरे आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें राज्य के साथ-साथ राज्य के बाहर भी भेजी गई हैं। लेकिन पुलिस को इन तीन आरोपियों के अलावा इस मामले में एक और शख्स के शामिल होने का शक है। पुलिस के शक के मुताबिक चौथा आरोपी तीनों शूटरों को गाइड कर रहा था। लेकिन ये चौथा आरोपी कौन है? इस बारे में अभी तक कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं आई है।

बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच के लिए निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 103(1), 109, 125 और 3(5) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 3, 25, 5 और 27 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 137 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

अगला लेखऐप पर पढ़ें