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महाराष्ट्रः वाहन पर फास्टैग नहीं तो हो जाएं सावधान, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम

  • महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य के हाइवे पर भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह पहले भी अनिवार्य था। जिस वाहन पर फास्टैग नहीं होगा उसे दोगुना टैक्स चुकाना पड़ेगा।

Ankit Ojha हिन्दुस्तान टाइम्सTue, 7 Jan 2025 04:33 PM
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महाराष्ट्र सरकार ने फास्टैग को लेकर बड़ा फैसला किया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने राज्य के राजमार्गों पर भी फैस्टैग को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में सभी वाहन मालिकों को अब फास्टैग लगाना होगा। 1 अप्रैल से राज्य के 22 हाईवे पर भी फास्टैग जरूरी होगा। मंगलवार को सरकार ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

सरकार के आदेश में कहा गया है कि 13 लोकनिर्माण विभाग और 9 महाराष्ट्र सड़क विकास निगम के हाइवे पर भी टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग जरूरी होगा। सरकार टोल कलेक्शन में ज्यादा पारदर्शिता और टोल प्लाजा पर होने वाली भीड़ को कम करने का रास्ता निकाल रही है। सरकार ने मौजूदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2014 की नीति के तहत ही इसपर काम करने का फैसला किया है।

परिवहन विभाग ने कहा था, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2021 से ही फास्टैग नीति को लागू कर रही है। अब राज्य के हाइवे पर भी यह आवश्यक होगा। इसके सभी नियम राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह ही होंगे। जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा उन्हें दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा।

बता दें कि फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्सन सिस्टम है। इसके तहत फास्टैग कार्ड से खुद ब खुद टैक्स कट जाता है। वाहनों को ज्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ता है। इस तरह टोल कलेक्शन के लिए ऑटोमैटिक गेट भी होते हैं। फास्टैग को वाहन मालिक के अकाउंट से लिंक किया जाता है। इस तरह टैक्स सीधे अकाउंट से ही कट जाता है।

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