सरपंच को 10 करोड़ रुपए जुर्माना भरने का आदेश, मध्य प्रदेश में अवैध खनन करना पड़ा भारी
प्रशासन ने ऐसा भारी भरकम जुर्माना लगाया है कि सरपंच के लिए सिरदर्द बन गया है। पूर्व सरपंच पर 10 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 17 फरवरी को जुर्माना भरने की अंतिम तारीख है।
मध्य प्रदेश के रतलाम में एक गांव के सरपंच ने सरकारी जमीन पर अवैध खनन करवा दिया। यह मामला भैसाना गांव का है। गांव के पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार शासकीय जमीन से अवैध खनन कर रहे थे। मामले की शिकायत की गई। कलेक्टर के पास यह मामला पहुंचा। पूर्व सरपंच पर 16 जून 2022 को जुर्माना लगाया गया। लेकिन सरपंच ने तब जुर्माना नहीं दिया। अब एक बार फिर जुर्माना राशि जमा करने का नोटिस जारी हुआ है।
सरपंच पर लगा 10 करोड़ का जुर्माना
प्रशासन ने ऐसा भारी भरकम जुर्माना लगाया है कि सरपंच के लिए सिरदर्द बन गया है। पूर्व सरपंच पर 10 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शुक्रवार यानी 17 फरवरी को जुर्माना भरने की अंतिम तारीख है।
17 फरवरी को जुर्माना जमा करने की अंतिम तारीख
दरअसल, रतलाम जिले के जावरा तहसीलदार न्यायालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि सरपंच भेरूलाल पाटीदार ने शासकीय सर्वे नंबर 70 और 625 पर अवैध खनन किया। इसके लिए अपर कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा 10 करोड़ 42 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना 17 फरवरी को तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित होकर जमा करवाना है।
पूर्व सरपंच भेरूलाल ने बताया शासकीय कार्य में उपयोग के लिए खनन हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे टारगेट किया गया है, मुझे इस नोटिस की जानकारी नहीं है। भेरूलाल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेषता के चलते उन पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति का कहना है कि मामले की जांच की जा चुकी है। न्यायालय में प्रकरण चलने के बाद आदेश पारित हुआ है।
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