एमपी को हैदराबाद न समझें ओवैसी, किस बात का सीएम यादव ने दिया जवाब; AIMIM चीफ ने लगाया था यह आरोप
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के आरोप पर पलटवार किया और 11 घर गिराने के अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया। सीएम ने कहा कि एमपी को हैदराबाद समझने की भूल न करें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के मंडला जिले में 11 घरों को गिराने के अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया है, जहां कथित तौर पर गोमांस बरामद किया गया था। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केवल मुस्लिम घरों को निशाना बनाए जाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी। एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने एक्स पर लिखा, '2015 में एक भीड़ अखलाक के घर में घुसी और उसके फ्रिज में रखे मांस को गोमांस बताकर उसे मार डाला। भगवान जानता है कि कितने मुसलमानों को 'तस्करी' और 'चोरी' के झूठे आरोप लगाकर मार दिया गया।'
ओवैसी ने आगे लिखा, 'जो काम पहले भीड़ करती थी, वही अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर आरोप लगाया कि उनके फ्रिज में गोमांस है और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। अन्याय का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव नतीजों से पहले और बाद में सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं, सिर्फ मुसलमानों की हत्या की जाती है। मुसलमानों के बहुत सारे वोट पाने वाले चुप क्यों हैं?' ओवैसी के आरोप पर सीएम यादव ने पलटवार किया।
एमपी सीएम ने कहा, 'कृपया उन्हें (ओवैसी को) बता दें कि उन्हें मध्य प्रदेश को हैदराबाद समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार सभी शरारती और गुंडा तत्वों से निपटने में सक्षम है। ओवैसी हमेशा दो समुदायों की बात करते रहे हैं... भारत में हर नागरिक बराबर है... देश संविधान से चलता है। आरोपी कोई भी हो, सरकार कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखकर काम करेगी। हम इस पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। हम आम नागरिकों को होने वाली किसी भी तरह की परेशानी बर्दाश्त नहीं करेंगे।'
मध्य प्रदेश सरकार ने कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बने मकानों को ढहा दिया था, क्योंकि पुलिस ने दावा किया था कि वहां गोमांस, जानवरों की खाल और गोवंश के कंकाल मिले हैं। पुलिस ने मंडला के नैनपुर पुलिस स्टेशन में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और गोहत्या निषेध अधिनियम के तहत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। एसपी रजत सकलेचा ने कहा कि गायों और गोमांस की बरामदगी के बाद शुक्रवार रात को एक प्राथमिकी दर्ज की गई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शेष 10 की तलाश जारी है।
सकलेचा ने कहा, '150 गायों को गोशाला भेजा गया है। भैंसवाही क्षेत्र पिछले कुछ समय से गो तस्करी का केंद्र बन गया है। मध्य प्रदेश में गोहत्या के लिए सात साल की जेल की सजा का प्रावधान है।' पुलिस सूत्रों ने बताया कि दो आरोपियों का आपराधिक इतिहास जुटा लिया गया है और बाकी लोगों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी मुस्लिम हैं। सीएम ने साल 2024 को ‘गौवंश रक्षा वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
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