आपकी दो से ज्यादा संतान हैं...मध्य प्रदेश में सरकारी अध्यापकों और कर्मचारियों को क्यों मिल रही है नोटिस
नोटिस में लिखा है कि स्कूल प्राचार्य से मिली जानकारी के मुताबिक आपकी दो जीवित संतान होने के उपरांत 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद तीसरी जीवित संतान है। 3 जीवित संतान होने पर सेवा के लिए पात्र नहीं हैं।
मध्य प्रदेश के विदिशा में जिला शिक्षा अधिकारी की एक नोटिस चर्चा का विषय बनी हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह नोटिस सरकारी अध्यापकों और कर्मचारियों को जारी की है। इसमें उन्होंने इन सभी से दो अधिक संतान के होने के बाबत सवाल पूछा है।
तीन संतान तो सेवा के पात्र नहीं
नोटिस में लिखा है कि स्कूल प्राचार्य से मिली जानकारी के मुताबिक आपकी दो जीवित संतान होने के उपरांत 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद तीसरी जीवित संतान है। इस प्रकार तीन जीवित संतान होने पर आप सेवा के लिए पात्र नहीं हैं। नोटिस में आगे कहा गया है कि इस तरह आपका कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के अनुरूप नहीं है। इस तरह आपने भारत सरकार और राज्य सरकार की परिवार कल्याण नीति का पालन न कर अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी बन गए हैं।
जवाब न देने पर होगी एकपक्षीय कार्रवाई
वहीं नोटिस सूचना पत्र मिलने के बाद 15 दिन के अंदर जवाबी उत्तर देने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्यों न आपके खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाए। वहीं जवाब न दिए जाने की हालत में भी चेतावनी दी गई है। नोटिस में लिखा है कि अगर आपका उत्तर समय सीमा के अंदर नहीं मिलता है तो मान लिया जाएा कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। इसके साथ ही आपके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।
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