मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मांगी सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सूची
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शनिवार को अपने रजिस्ट्री को सांसदों-पूर्व सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और...
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शनिवार को अपने रजिस्ट्री को सांसदों-पूर्व सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और जस्टिस सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है।
सहायक सॉलिसिटर जनरल जे के जैन ने कहा है कि हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री से दो सप्ताह के भीतर सांसद, पूर्व सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। खासकर वे मामले जिनमें स्थगन के आदेश जारी किए गए हैं।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2020 को सभी हाई कोर्ट से कहा था कि वे उनके यहां लंबित सांसद-विधायक से संबंधित आपराधिक मामलों को तत्काल सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष लगाएं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई पर आया था।
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