Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Madhya Pradesh Court sentenced in PMT 2010 case of Vyapam scam six including two Munna Bhai jailed for five years

मध्य प्रदेश: व्यापमं घोटाले के पीएमटी 2010 मामले में अदालत से सजा, दो मुन्ना भाई सहित छह को पांच साल की जेल

मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले के प्री-मेडिकल टेस्ट 2010 मामले में दो प्रत्याशियों, उनकी जगह परीक्षा देने वाले दो मुन्ना भाई और दो दलालों को ग्वालियर के सीबीआई विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई...

Ravindra Kailasiya भोपाल, लाइव हिंदुस्तान, Fri, 7 Jan 2022 05:40 PM
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मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले के प्री-मेडिकल टेस्ट 2010 मामले में दो प्रत्याशियों, उनकी जगह परीक्षा देने वाले दो मुन्ना भाई और दो दलालों को ग्वालियर के सीबीआई विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को पांच साल के कठोर कारावास के साथ 3700 का जुर्माना किया है।

बताया जाता है कि पीएमटी 2010 में सीबीआई और राज्य पुलिस की जांच में छह आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें दो प्रत्याशी दीपक प्रजापति व जितेंद्र कुमार राजपूत, इनके एवज में परीक्षा देने वाले दो आरोपी मुन्ना भाई मोहम्मद इमरान व राजेश प्रसाद, और दो दलाल सुरेश कुमार पटेल व वेद्रतन शामिल थे। पीजी कॉलेज गुना के परीक्षा केंद्र में मुन्ना भाइयों ने 20 जून 2010 को परीक्षा दी थी। 

जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया
पीजी कॉलेज गुना में मुन्ना भाइयों के पकड़े जाने के बाद उन्हें उड़नदस्ते को सौंप दिया गया था। इसमें दीपक प्रजापति व जितेंद्र कुमार राजपूत की तस्वीरों से मुन्ना भाइयों के चेहरे मेल नहीं होने पर असलियत सामने आई थी कि परीक्षा केंद्र में बैठे लोग परीक्षा फार्म में दर्ज लोगों से अलग हैं। बाद में जितेंद्र कुमार राजपूत व दीपक प्रजापति के स्थान पर परीक्षा देने वालों के नाम इमरान व राजेश प्रसाद के रूप में सामने आए थे। गुना के कैंट पुलिस थाने में इसमें मामला दर्ज हुआ था और फिर सीबीआई ने इस मामले में विस्तृत जांच की थी। सीबीआई ने जब मामला अपने हाथ में लिया तो जितेंद्र कुमार फरार था। सभी के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर अदालत में सप्लीमेंट्री चालान पेश किया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए कठोर कारावास व जुर्माना किया है।

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