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मंदिर में प्रसाद लेने गए बच्चे के साथ पुजारी ने किया अननेचुरल सेक्स, कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

एक अधिकारी ने बताया कि यह 9 नवंबर, 2022 की घटना है। इंदौर के एक मंदिर में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। एक 9 साल का लड़का वहां प्रसाद लेने गया था। नाबालिग मंदिर के बाहर खड़ा था।

Devesh Mishra एएनआई, इंदौरSat, 3 Feb 2024 04:57 PM
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मध्य प्रदेश में एक 53 साल के पुजारी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पुजारी ने एक नाबालिग लड़के को मंदिर में बने कमरे में बंद कर दिया और फिर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया। इस मामले में इंदौर की एक अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने बताया कि रश्मी वाल्टर की अदालत ने परमात्मा दास (53) को धारा 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया।

प्रसाद लेने गया था बच्चा
अधिकारी ने बताया कि यह 9 नवंबर, 2022 की घटना है। इंदौर के एक मंदिर में प्रसाद वितरण कार्यक्रम चल रहा था। एक 9 साल का लड़का वहां प्रसाद लेने गया था। नाबालिग मंदिर के बाहर खड़ा था। इसी बीच वहां पुजारी आया और बच्चे को मंदिर की पहली मंजिल पर बने एक कमरे में ले गया। आरोपी ने कमरा अंदर से बंद कर लिया और बच्चे का गला दबाते हुए उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने लगा।

अधिकारी ने बताया कि किसी तरह नाबालिग लड़का वहां से भागने में कामयाब हुआ और घर पहुंच कर अपनी मां को पूरी बात बताई। पुजारी की गंदी हरकतों के बारे में सुनकर नाबालिग की मां उसे लेकर छत्रीपुरा थाने पहुंची। वहां उसने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 377, 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच कर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 20 साल के कठोर कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

मंदिर में प्रसाद लेने गए बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाले आरोपी को जेल की सजा हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि कोर्ट ने नाबालिग को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया, जो राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। 

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