Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Governor removed Jiwaji University VC Avinash Tiwari, Section 52 implemented in the university

जीवाजी विवि के कुलगुरु अविनाश तिवारी को राज्यपाल ने पद से हटाया, विवि में लागू हुई धारा 52

  • भ्रष्टाचार के मामले में वाइस चांसलर अविनाश तिवारी समेत 17 प्रोफेसर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। उन पर कागजों में चल रहे शिव शक्ति कॉलेज को मान्यता देने का आरोप है और इसी मामले में उनके खिलाफ FIR हुई है।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, महेश शिवहरे, भोपाल/ग्वालियरTue, 18 Feb 2025 11:15 PM
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जीवाजी विवि के कुलगुरु अविनाश तिवारी को राज्यपाल ने पद से हटाया, विवि में लागू हुई धारा 52

मध्य प्रदेश में ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आई है, यहां के जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पद से हटा दिया है। उन पर मुरैना में फर्जी कॉलेज की अनुमति देने और राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप था। जिसके बाद हाल ही में EOW ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली, जिसके बाद उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई की गई। कुलाधिपति मंगु भाई पटेल ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए विश्व विद्यालय में धारा 52 भी लागू कर दी।

भ्रष्टाचार के इस मामले में वाइस चांसलर अविनाश तिवारी समेत 19 प्रोफेसर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। उन पर कागजों में चल रहे शिव शक्ति कॉलेज को मान्यता देने का आरोप है और इसी मामले में उनके खिलाफ EOW की FIR हुई है। फिलहाल तिवारी की जगह पर डॉ राज कुमार आचार्य (पूर्व कुलगुरू, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा) को विवि के कुलगुरु की जिम्मेदारी दी गई है।

मंगलवार को राज्यपाल और कुलाधिपति मंगुभाई पटेल ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 यहां लगा दी, जिसके बाद राज्य सरकार विश्व विद्यालय के प्रशासन में बदलाव कर सकेगी। इससे महीनेभर पहले मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने विश्व विद्यालय के 19 प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों और कुलगुरु के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

EOW के SP दिलीप सिंह तोमर ने बताया कि ग्वालियर के मुरार की दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले अरुण कुमार शर्मा ने आर्थिक अपराध सेल में मुरैना जिले के झुंडपुरा गांव के शिवशक्ति कॉलेज के संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि यह कॉलेज कागजों पर चल रहा है।

इस बारे में जारी एक आदेश में राज्यपाल ने बताया कि 'मैं मंगुभाई पटेल कुलाधिपति जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की तृतीय अनुसूची में यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत डॉ राज कुमार आचार्य (पूर्व कुलगुरू, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा), प्राचार्य, महात्मा गांधी स्नाकोत्तर महाविद्यालय, करेली जिला नरसिंहपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उक्त विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त करता हूं।'

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