झारखंड में वय वंदन योजना वाले बुजुर्गों को क्यों नहीं मिलेगा आयुष्मान भारत वाली स्कीम का लाभ?
उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान वय वंदन योजना के अंतर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। व्यय होने वाली राशि का 60 प्रतिशत केंद्र एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।

राज्य के 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने ‘आयुष्मान वय वंदन योजना’ लागू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान वय वंदन योजना के अंतर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। व्यय होने वाली राशि का 60 प्रतिशत केंद्र एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
अपर मुख्य सचिव के अनुसार राज्य में 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लगभग 864437 परिवारों में 1154024 बुजुर्ग हैं। जिनमें 479919 परिवारों के 587778 बुजुर्ग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुक हैं। 70 वर्ष व उससे अधिक के लगभग 3,84,518 नए परिवारों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उक्त परिवारों के लगभग 5,66,246 वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा।
वर्तमान चयनित बीमा कंपनी द्वारा एक लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार प्रतिवर्ष दिए जाने के लिए 980 रुपये की दर निर्धारित है, जिसमें 558 रुपए केंद्र सरकार एवं 392 रुपए का वहन राज्य द्वारा किया जाएगा। एक लाख रुपये से अधिक पांच लाख तक के दावों का भुगतान ट्रस्ट मोड में किया जाएगा। इस मोड में होने वाले खर्च की राशि का भुगतान भी केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जाएगा।
आयुष्मान,अबुआ,सीजीएचएस के लाभुकों को लाभ नहीं
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि आयुष्मान वय वंदन योजना के अंतर्गत बीमा का लाभ वैसे लाभुकों को मिलेगा,जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार की किसी भी अन्य बीमा योजना से आच्छादित नहीं हैं। यानी,आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना/ सीजीएचएस/ एसईएचआईएस तथा अन्य योजनाओं से आच्छादित परिवारों को आयुष्मान वय वंदन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
ऑनलाइन किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन
आयुष्मान वय वंदन योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए ऑनलाइन निबंधन किया जा सकता है। निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन एवं आधार कार्ड पर आधारित है।