कोरोना : हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में 31 मार्च तक लॉकडाउन
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रविवार को पूरे झारखंड में तालाबंदी (लॉकडाउन) घोषित कर दी गई। तालाबंदी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 31 मार्च तक लागू रहेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने...
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रविवार को पूरे झारखंड में तालाबंदी (लॉकडाउन) घोषित कर दी गई। तालाबंदी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 31 मार्च तक लागू रहेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ रविवार देर शाम बैठक करने के बाद लिया। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 और 4 के तहत झारखंड राज्य महामारी रोग (कोविड 19 ) विनियमन 2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लॉक डाउन का आदेश जारी कर दिया है।
स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी और कर्मचारी अपने घर से सरकारी कार्य करेंगे। परंतु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। राज्य भर में टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बस, ई-रिक्शा और रिक्शा समेत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। मरीजों के लिए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा गया है।
लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम और साप्ताहिक हाट-बाजार भी बंद रहेंगे। सभी प्रकार के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित हो जाएंगे जबकि धार्मिक स्थल भी दर्शनार्थियों के लिए पूरी तरह बंद हो जाएंगे। राज्य के सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान विधि व्यवस्था से संबंधित अधिकारी, पुलिस, राशन दुकान, बिजली, पेयजलापूर्ति सेवा, बैंक-एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, किराने का सामान, दूध, दवा आदि की दुकानें इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगेी।