झारखंड में मोटरवाहन कररोपण अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी, जानें क्या पड़ेगा असर
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड मोटरवाहन कररोपण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इसे 23 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसे विधि विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया और गजट प्रकाशन हो गया है। यह...
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड मोटरवाहन कररोपण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इसे 23 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसे विधि विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया और गजट प्रकाशन हो गया है। यह अध्यादेश पूर्ववर्ती सरकार के समय से चला आ रहा है। छह महीने के अंदर विधानसभा से पारित नहीं होने के कारण इसपर राज्यपाल से दोबारा मंजूरी ली गई है। अब अगले छह महीने के अंदर सरकार को विधानसभा से इसे पारित कराना होगा।
अध्यादेश में कोई बदलाव नहीः हेमंत सरकार ने पूर्व के अध्यादेश में कोई बदलाव नहीं किया है। पूर्व के अध्यादेश के अनुसार अनुसूची एक में शामिल व्यावसायिक वाहन और ट्रैक्टर के रोड टैक्स का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा। व्यावसायिक वाहनों के लिए 30 दिनों में एकमुश्त 20 साल के कर का भुगतान करना होगा। पहली बार किसी व्यक्ति द्वारा जीएसटी को छोड़ कर 15 लाख रुपये की गाड़ी खरीदने परनौ प्रतिशत की दर से कर की वसूली आदि शामिल हैं। जो लागू हो चुका है।
विधानसभा से नहीं हो सका था पारितः झारखंड मोटरवाहन कररोपण अध्यादेश रघुवर सरकार के समय से चला आ रहा है। रघुवर सरकार ने अक्तूबर 2019 में अध्यादेश लाया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव हो गया। चुनाव के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। नई सरकार को इस अध्यादेश को विधानसभा से पारित कराना था। बजट सत्र के दौरान कोराना संकट के बीच में सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। नतीजतन अध्यादेश को विधानसभा से पारित नहीं कराया जा सका। अध्यादेश का छह महीने की समय सीमा समाप्त होता देख कर हेमंत सरकार ने कैबिनेट से पिछले दिनों झारखंड मोटरवाहन कररोपण अध्यादेश 2020 के रूप में पारित किया। इसके बाद राज्यपाल से मंजूरी ली गई।