कुरान की प्रति बांटने पर जमानत: युवती के घर जुटे हिन्दूवादी संगठन के लोग, सियासत गर्म
सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की आरोपी रांची जिले के पिठोरिया की युवती ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल की जमानत के बाद रांची की सियासत इसे लेकर मंगलवार को गर्म रही। ऋचा पटेल के घर पर दिन भर...
सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की आरोपी रांची जिले के पिठोरिया की युवती ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल की जमानत के बाद रांची की सियासत इसे लेकर मंगलवार को गर्म रही। ऋचा पटेल के घर पर दिन भर हिन्दूवादी संगठनों का जमावड़ा लगा रहा। विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के लोग भी ऋचा के आवास पर पहुंचे। ऋचा ने मंगलवार को कहा कि आदेश की लिखित कॉपी मिल जाने के बाद वह आगे के कदम को लेकर फैसला करेगी।
ऋचा ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए अदालत के आदेश को लेकर असंतोष जताया। ऋचा के आवास पर पहुंचे भाजपा के लीगल सेल के राज्य समन्वयक विनोद कुमार साहू ने कहा कि कोर्ट से आदेश की कॉपी अभी नहीं मिली है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। ऋचा के वकील रामप्रवेश सिंह ने कहा कि उनका काम आरोपी को जमानत दिलवाना था और वह उन्होंने कर दिया। कोर्ट ने कुरान बांटने के आदेश पर ही जमानत दी थी। इस मामले में आरोपी क्या कहती है ये वे नहीं जानते हैं।
ऋचा को व्यवहार न्यायालय से सोमवार को सशर्त जमानत मिली थी। अदालत ने ऋचा को पांच कुरान सरकारी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में दान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा है कि ऋचा को पांच कुरान दान करना होगा। इनमें से एक कुरान सूचक सदर अंजुमन कमेटी पिठोरिया के मंसूर खलीफा को देना होगा। अन्य चार कुरान सरकारी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में स्वयं जाकर दान देने को कहा गया। इसी शर्त पर जमानत अर्जी स्वीकार की गई। जमानत की शर्तों को 15 दिनों के अदंर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अदालत ने कुरान दान के दौरान युवती को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश पुलिस प्रशासन को दिया है।
क्या है मामला
सदर अंजुमन कमेटी पिठोरिया के मंसूर खलीफा ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत करते हुए युवती के खिलाफ पिठोरिया थाना में 12 जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसकी सूचना डीसी एवं एसएसपी को भी दी थी। उसकी शिकायत पर युवती को 12 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। युवती पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप है।