धर्मशाला, लॉज, होस्टल के लिए नप से लेना होगा लाईसेंस
नगर परिषद क्षेत्र में धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज, होटल, हॉस्टल चलाने वालों को अब नप से लाइसेंस लेना होगा और होल्डिंग टैक्स भी भरना...
सिमडेगा जिला प्रतिनिधि
नगर परिषद क्षेत्र में धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज, होटल, हॉस्टल चलाने वालों को अब नप से लाइसेंस लेना होगा और होल्डिंग टैक्स भी भरना पड़ेगा। नप के ईओ देवकुमार राम और सिटी मैनेजर आकाश डेविड सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिना लाइसेंस लिए धर्मशाला, लॉज या हॉस्टल का संचालन अवैध माना जाएगा। लाइसेंस के लिए संचालकों को नप कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के आधार पर लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। जिसकी अवधि एक साल की होगी। उन्होने बताया कि नियमावली के आधार पर धर्मशाला, हॉस्टल,होटल व लॉज संचालकों को नोटिस जारी कर सभी को लाइसेंस की प्रकिया पूरी कर लेने का निदे्रश दिया जा रहा है। निर्देश के बाद रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस नहीं लेने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात ईओ ने कही।
हर वर्ष नवीकरण कराना होगा लाईसेंस
लाइसेंस के लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। आवेदन मिलने के बाद नप की टीम संबंधित भवन की जांच करेगी। वहां विभाग द्वारा तय मानको की जांच कर पुष्टि की जाएगी। तभी लाइसेंस देने का काम किया जाएगा। इसकी अवधि एक साल की होगी। हर साल इसका नवीकरण कराना होगा। लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व आवेदन करना होगा। शहर में आधा दर्जन से अधिक धर्मशाला, लॉज व हॉस्टल हैं । लेकिन अब तक बिना निबंधन और लाइसेंस के ही इनका संचालन होता आ रहा है। जिससे नप को लाखों रुपए के राजस्व की हानि भी हो रही है।
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