घटना को अंजाम देने रांची जा रहे दो उग्रवादी चौका से गिरफ्तार
सरायकेला जिला पुलिस ने चौका थानांतर्गत उरमाल के पास से पीएलएफआई के नक्सली सीताराम सूरी व लालसिंह माहली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके पास से एक कार्बाइन,एक कट्टा,9 एमएम की चार गोली,.315...
सरायकेला जिला पुलिस ने घटना को अंजाम देने रांची जा रहे पीएलएफआई के दो उग्रवादियों को चौका थाना क्षेत्र के उरमाल से दबोच लिया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से कार्बाइन समेत अन्य हथियार बरामद हुए हैं। गिरफ्तार सीताराम सूरी प. सिंहभूम के बंदगांव थाना क्षेत्र के लुम्बई का रहनेवाला है, जबकि लालसिंह माहली रांची जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र के राबो गांव का है।
वाहन जांच के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े : एसपी मो. अर्शी ने सोमवार को सरायकेला थाना में बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि उग्रवादी किसी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ एनएच-33 से तमाड़ या रांची जा रहे हैं। इसके बाद चांडिल एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी के साथ वाहनों की जांच शुरू कर दी गयी। इस बीच एनएच-33 पर उरमाल के पास एक ऑटो को रोका गया। ऑटो में बैठे दो लोगों सीताराम सूरी व लालसिंह माहली की तलाशी ली गयी तो उनके पास से एक कार्बाइन, एक देसी पिस्तौल, 9 एमएम की चार गोलिया, .315 की एक गोली, एक ऑटो व दो मोबाइल बरामद हुए।
एरिया कमांडर दीत नाग के दस्ता से जुड़े हैं दोनों : दोनों प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर दीत नाग के दस्ता से जुड़े हैं, जो बुंडू,तमाड़, अड़की, मुरहू आदि क्षेत्र में घूमते थे। खूंटी जिला में दीत नाग की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में वे स्वयं भ्रमणशील थे।
प्रेस कांफ्रेंस में एएसपी सह एसडीपीओ राकेश रंजन व चांडिल एसडीपीओ धीरेंद्र बंका समेत अन्य उपस्थित थे।
सीताराम सूरी पर दर्ज हैं कई मामले :
* अड़की थाना कांड संख्या 25/18 में जेल जा चुका है।
* मुरहू कांड संख्या 39/20,धारा 458/324/326/307/506/34 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट
* मुरहू थाना कांड संख्या 45/20,धारा 414/34 भादवि एवं आर्म्स एक्ट व सीएलए एक्ट
* लालसिंह माहली तमाड़ थाना क्षेत्र से हत्या के कांड में जेल जा चुका है।
छापेमारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी : एसआई सत्यवीर सिंह थाना प्रभारी चौका, एएसआई विशेश्वर कुमार, बालेश्वर पासवान व सशस्त्र बल।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।