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राष्ट्रीय लोक अदालत में 6415 मामलों का निपटारा

झारखंड में साहिबगंज न्यायमंडल में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 6415 मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान 7,85,29,652 रुपए की समझौता राशि प्राप्त हुई। उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट...

Newswrap हिन्दुस्तान, साहिबगंजSun, 9 March 2025 01:39 AM
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राष्ट्रीय लोक अदालत में 6415 मामलों का निपटारा

साहिबगंज। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (रांची) के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में इस साल की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। नालसा के आदेश पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में साहिबगंज न्यायमंडल और राजमहल अनुमंडलीय न्यायमंडल में कुल 6415 मामलों का निपटारा किया गया। इससे कुल 7,85,29,652 रुपए की समझौता राशि प्राप्त हुई। दरअसल, झारखंड के सभी जिलों में इस लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। उद्घाटन का सीधा प्रसारण व्यवहार न्यायालय स्थित लोक अदालत कक्ष में उपस्थित लोगों ने देखा। उद्घाटन के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अखिल कुमार ने गठित बेंचों का भ्रमण किया और कहा कि लोक अदालत लंबित मामलों के निपटारे का कानूनी विकल्प है। उन्होंने इसे एक दिवसीय अदालत बताते हुए कहा कि इसमें वादों का त्वरित निपटारा किया जाता है, जिससे आम जनता को काफी राहत मिलती है। उन्होंने वादकारी पक्षों को लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन करवाने के लिए बधाई दी और भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों में भाग लेने की अपील की। लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय संजय कुमार उपाध्याय, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम धीरज कुमार, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय धीरज कुमार, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय शेखर कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत, सिविल जज सह न्यायिक दंडाधिकारी राजेश श्रीवास्तव, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी तुषार आनंद, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेमनाथ तिवारी, लोक अभियोजक व उनके अधीनस्थ, अधिवक्तागण, प्रशासनिक पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैंक कर्मी, पारा विधिक स्वयंसेवक आदि मौजूद थे।

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