प्रो़फेसर के योगदान के मामले पर फैसला सुरक्षित
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची कॉलेज के एक प्रोफेसर की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में डॉ कुमारेश कुमार रांची विश्वविद्यालय के रांची कॉलेज में नियुक्त हुए थे।...
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची कॉलेज के एक प्रोफेसर की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में डॉ कुमारेश कुमार रांची विश्वविद्यालय के रांची कॉलेज में नियुक्त हुए थे। वर्ष 2007 में उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर दूसरे कॉलेज में योगदान दिया। दस साल बाद फिर रांची कॉलेज में अपने पद पर योगदान दिया, लेकिन रांची विवि ने उनके योगदान को अस्वीकृत कर दिया। इसके खिलाफ कुमारेश ने एकलपीठ में याचिका किया। एकलपीठ ने रांची विवि को इसकी नियुक्ति करने का आदेश दिया।
इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की गयी। बुधवार को सुनवाई के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि 11 अप्रैल 2017 को रांची कॉलेज को श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना दिया गया। वर्ष 2018 में दोनों विश्वविद्यालय के कैडर को भी अलग कर दिया गया। जबकि इन्होंने अगस्त 2017 में योगदान देने का आवेदन दिया। ऐसे में अब रांची विश्वविद्यालय ही उनकी नियुक्ति कर सकता है। उनकी ओर से समय दिए जाने की भी मांग की गई। वहीं, रांची विश्वविद्यालय का कहना था कि आरयू में उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब इनकी प्रतिनियुक्ति हुई थी तब वो रांची कॉलेज में नियुक्त थे।
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