निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को दोहरा झटका, याचिकाएं खारिज
जमानत याचिका और डिस्चार्ज याचिका दोनों खारिज, 9 दिसंबर को अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था
रांची, संवाददाता। जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को दोहरा झटका लगा है। उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका और डिस्चार्ज याचिका दोनों को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी है। अदालत ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई पश्चात 9 दिसंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में छवि रंजन की जमानत याचिका एवं चेशायर होम जमीन फर्जीवाड़े में डिस्चार्ज याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। छवि रंजन ने जमानत की गुहार लगाते हुए 21 नवंबर को याचिका दाखिल की थी। इस मामले में वह 4 मई 2023 से जेल में हैं। वहीं, चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त के फर्जीवाड़े में संलिप्त छवि रंजन ने मामले में अपने-आप को निर्दोष बताते हुए 19 जुलाई को आरोप मुक्त याचिका दाखिल की थी।
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