Hindi Newsझारखंड न्यूज़रांचीSupreme Court Reserves Decision on 26 001 Assistant Professor Recruitment Exam in Jharkhand

सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका, हाईकोर्ट ने सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास को भी परीक्षा में शामिल होने की दी है अनुमति

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीThu, 12 Sep 2024 05:29 PM
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रांची। विशेष संवाददाता राज्य में 26001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के खिलाफ मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 26001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट की इस आदेश को एसएलपी दायर कर चुनौती दी है।

प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन फार्म की तिथि बंद हो चुकी थी, उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। जबकि नियमानुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद विज्ञापन में बदलाव का प्रावधान नहीं है। साथ ही अभ्यर्थियों की न्यूनतम अहर्ता के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती है।

वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गई है, अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल माह में आदेश दिया था कि झारखंड सरकार और जेएसएससी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं करे।

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