इंटर शिक्षकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
रांची विवि में इंटर की पढ़ाई शुरू करने और शिक्षकों की सेवा नियमित करने के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका को अस्वीकार किया...
रांची, विशेष संवाददाता। रांची विवि में इंटर की पढ़ाई शुरू करने और इंटर के शिक्षकों की सेवा नियमित करने के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। प्रमिला मिंज एवं अन्य ने नई शिक्षा नीति के तहत रांची विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई को शामिल करने और इंटर शिक्षकों की सेवा नियमित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पूर्व हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रार्थियों ने खंडपीठ में अपील दायर की। अपील खारिज होने के बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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