Hindi Newsझारखंड न्यूज़रांचीSupreme Court Hearing on Jharkhand Assistant Professor Exam Controversy

सहायक आचार्य नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

राज्य में 26001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 11 Sep 2024 01:37 AM
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रांची, विशेष संवाददाता। राज्य में 26001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मंगलवार को इस मामले में प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखा गया। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन फार्म की तिथि बंद हो चुकी थी, उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आए आदेश का अनुपालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। जबकि, नियम के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद विज्ञापन में बदलाव का प्रावधान नहीं है। साथ ही अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती है।

क्या है मामला

झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 26001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट की इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है।

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