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सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में दिसंबर 2023 में अपना...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 11 Sep 2024 12:14 PM
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रांची, विशेष संवाददाता। राज्य में 26001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। बुधवार को झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। अब सीटेट की ओर से पक्ष रखा जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 26001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों में परिमल कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट की इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है।

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