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आरयू: हाईकोर्ट के आदेश से डिप्टी रजिस्ट्रार अजय लकड़ा ने पुन: योगदान दिया

रांची विश्वविद्यालय के पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार अजय लकड़ा ने हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शनिवार को अपने पद पर पुनः योगदान दिया। हाईकोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को खत्म करते हुए सभी सुविधाओं को बहाल करने का...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीSun, 17 Nov 2024 01:42 AM
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रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय में छह माह बाद पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार अजय लकड़ा ने हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में शनिवार को पुन: अपने पद पर योगदान दिया। हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के अजय लकड़ा को बर्खास्त करने के निर्णय को खत्म करते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि अजय लकड़ा की सभी सुविधाओं के पुन: बहाल करें। अजय लकड़ा को रांची विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश के आलोक में इस वर्ष 15 मई को डिप्टी रजिस्ट्रार-2 के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद अजय लकड़ा हाईकोर्ट गए, जहां निर्णय उनके पक्ष में आया। अजय लकड़ा ने हिन्दुस्तान के साथ बातचीत में कहा कि एक पुराने मामले का हवाला देकर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, जबकि उनकी बहाली एसटी की आरक्षित सीट पर हुई थी।

उन्होंने कहा कि छह माह तक उन्होंने बिना वेतन के पारिवारिक खर्च उठाने से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक की मानसिक प्रताड़ना झेली, अब अंतत: उन्हें कोर्ट से न्याय मिला है। अजय लकड़ा ने रजिस्ट्रार कार्यालय में अपना योगदान दिया।

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