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बिना उचित कारण म्यूटेशन के आवेदन रद्द करने की होगी जांच

रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बिना उचित कारण के रद्द किए गए आवेदनों की जांच का आदेश दिया। दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को समय पर दाखिल-खारिज के...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 21 April 2025 08:00 PM
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बिना उचित कारण म्यूटेशन के आवेदन रद्द करने की होगी जांच

रांची, विशेष संवाददाता। बिना उचित कारण दाखिल-खारिज के रद्द किए गए आवेदनों की जांच होगी। इसमें दोषी पाए जाने पर पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को समाहणालय में समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। नामकुम, कांके, रातू, शहर एवं अन्य अंचलों में राजस्व कार्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को दाखिल-खारिज के मामले समय पर निपटाने को कहा। ज्यादा लंबित वाले अंचलों की सूची बनाने को कहा। बिना जायज कारण के आवेदन रद्द नहीं करने की भी हिदायत दी। ऑनलाइन पंजी-टू के डिजिटाइजेशन में सुधार के लिए अपर समाहर्ता को निर्देश दिए।

लाभुकों को गृह प्रवेश कराने के निर्देश

अबुआ आवास की समीक्षा करते हुए भजंत्री ने तैयार आवासों की जानकारी लेकर उप विकास आयुक्त को इनमें गृह प्रवेश कराने को कहा। वहीं, बताया गया कि मंईयां योजना में जिन लाभुकों की मार्च की राशि नहीं गई है, उनका त्रुटि सुधार हो रहा है। हालांकि इस पर डीसी ने एक्शन प्लान बनाने को भी कहा।

ध्वनि प्रदूषण रोकने पर दी जाएगी जानकारी

ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सभी धर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर डीजे पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने को कहा। समाहरणालय परिसर के आसपास से अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न हो इसे सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

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