पत्नी की हत्या के जुर्म में पति दोषी करार, सजा 5 को
रांची में, अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने पत्नी शांति रेखा किंडो की हत्या के मामले में खिस्तपियन आइंद को दोषी ठहराया। घटना 21 मार्च 2021 को हुई थी, जब उसने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या...
रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को पत्नी को गोली मारकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त खिस्तपियन आइंद को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तिथि निर्धारित की है। टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र के बड़का टोली महिलोंग में 21 मार्च 2021 की सुबह घटना हुई थी। खिस्तपियन आइंद अपनी पत्नी शांति रेखा किंडो पर शक करता था और जान से मारने की धमकी देता था। 21 मार्च को गोली मारकर मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी। शांति के बेटे हर्ष शुभम आइंद के लिखित आवेदन पर टाटीसिल्वे थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आवेदन के मुताबिक 21 मार्च 2021 को सुबह 5.55 बजे घर में गोली चलने की आवाज आई थी। हर्ष शुभम आइंद उठकर अपने छोटे भाई और बहन के कमरे में गया तो वे दोनों सो रहे थे। उसके बाद वह अपने माता-पिता के कमरे में गया तो वहां उसकी मां खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई थी। जब हर्ष ने अपने पिता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने को कहा तो उसने मदद नहीं की और हाथ लगाने से भी मना किया। घायल अवस्था में शांति को रिम्स ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
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