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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में लापुंग का युवक दोषी करार, सजा 23 को

रांची की पोक्सो अदालत ने लापुंग निवासी जागरण उरांव को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई 23 जनवरी को होगी। एक अन्य आरोपी राजेंद्र लोहरा की जमानत रद्द कर दी गई है, क्योंकि वह कोर्ट...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीThu, 16 Jan 2025 10:52 PM
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रांची। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में ट्रायल फेस कर रहा लापुंग के पोटका निवासी युवक जागरण उरांव को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। जमानत पर चल रहा एक आरोपी राजेंद्र लोहरा का बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंचा था। अदालत ने उसी दिन राजेंद्र लोहरा की जमानत रद्द कर दी है। घटना को लेकर लापुंग थाना में 21 जनवरी 2021 को पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले के एक आरोपी की मौत सुनवाई के दौरान हो चुकी है।

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