दोस्त को गोली मारकर हत्या करने के मामले में युवक दोषी करार, सजा 30 को
रांची की अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने लक्ष्मण ठाकुर को 22 वर्षीय सूरज कुमार की हत्या का दोषी पाया। सूरज की हत्या 17 दिसंबर 2016 को हुई थी, जब वह लक्ष्मण को छोड़ने निकला था। हत्या के...
रांची। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को गोली मारकर 22 वर्षीय युवक की हत्या करने के जुर्म में 8 साल से ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त लक्ष्मण ठाकुर को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त पर विश्वासघात कर सूरज कुमार की हत्या करने का आरोप है। घटना को अंजाम उस समय दिया गया, जब 17 दिसंबर 2016 को सूरज कुमार अपनी बाइक से नगड़ी निवासी दोस्त लक्ष्मण ठाकुर को छोड़ने घर से निकला था। उसी दिन शाम चार बजे सूरज के मोबाइल से सूचना मिली कि उसका शव दलादली चाय बागान के पास पड़ा हुआ है। हत्या के बाद अभियुक्त ने उसकी बाइक लेकर भाग गया था। वारदात को लेकर मृतक के पिता न्यू मार्केट सिठियो धुर्वा निवासी दिनेश ठाकुर ने नगड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी।
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