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ध्वनि प्रदूषण की शिकायत अब टोल फ्री 112 पर करें

रांची प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 112 जारी किया है। शिकायतें हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट, शैक्षणिक संस्थान, अस्पतालों आदि के 100 मीटर के दायरे में निर्धारित डेसिबल मानकों के...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीSat, 7 Dec 2024 09:09 PM
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रांची। ध्वनि प्रदूषण करने और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ शिकायत के लिए जिला प्रशासन ने टोल फ्री नंबर 112 जारी किया है। इस पर कॉल करके शिकायत की जा सकती है। जिला प्रशासन के अनुसार हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट समेत सभी न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, विधानसभा, प्रोजेक्ट बिल्डिंग और नेपाल हाउस के 100 मीटर के दायरे में सुबह छह से रात 10 बजे तक 50 और रात 10 से सुबह छह बजे तक 40 डेसिबल निर्धारित है।

औद्योगिक क्षेत्र में सुबह छह से रात 10 बजे तक 75 डेसिबल और रात 10 से सुबह छह बजे तक 70 डेसिबल निर्धारित है। व्यावासियक क्षेत्रों में सुबह छह से रात 10 बजे तक 65 और रात 10 से सुबह छह बजे तक 55 डेसिबल तय मानक है। आवासीय क्षेत्र में सुबह छह से रात 10 बजे तक 55 और रात 10 से सुबह छह बजे तक 45 डेसिबल मानक तय है।

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