अवैध परिवहन में मिली 6 माह की सजा को 5 हजार में बदला
रांची न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने पुरुलिया निवासी घासी राम महतो की अवैध परिवहन मामले में छह महीने की सजा को पांच हजार रुपए के जुर्माने में बदल दिया। एसीजीएम कोर्ट ने वन उत्पाद के अवैध परिवहन...
रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने अवैध परिवहन मामले में सजायाफ्ता पुरुलिया निवासी घासी राम महतो की अपील याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उसको मिली छह महीने की सजा को पांच हजार रुपए में बदल दिया। अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एसीजीएम कोर्ट ने बिना किसी वैध लाइसेंस के वन उत्पाद के अवैध परिवहन में संलिप्त घासी राम महतो को दोषी पाकर छह महीने की सजा बीते 31 जुलाई को सुनाई थी। वन विभाग ने उक्त आरोप में 20 फरवरी 2020 को मुकदमा किया था। सुनाई गई सजा को न्यायायुक्त की अदालत में चुनौती देते हुए क्रिमिनल अपील दायर किया था।
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