सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार
रांची में सांसद निशिकांत दुबे ने परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदने के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है। अदालत ने सुनवाई 9 दिसंबर को तय की है और इस बीच दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने...
रांची, विशेष संवाददाता। बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट देवघर द्वारा परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदे जाने के विरोध में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर अब नौ दिसंबर को सुनवाई होगी। अदालत ने इस अवधि तक निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश बरकरार रखा है। पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता देवघर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। निशिकांत दुबे की ओर से याचिका दाखिल कर इससे संबंधित एफआईआर को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा की ओर से एफआईआर दर्ज कर कहा गया है कि बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर जिसमें सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी ट्रस्टी भी हैं, उनके द्वारा जालसाजी कर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदा गया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।