मंत्री इरफान अंसारी को झटका, मामला रद्द करने से कोर्ट का इनकार
मामला रद्द करने को दायर इरफान अंसारी की याचिका खारिज, एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है शिकायतवाद, वर्ष 2022 में एक महिला ने दर्ज करायी है प्राथमिकी
रांची। विशेष संवाददाता ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी को सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इरफान अंसारी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके खिलाफ दुमका कोर्ट में एससी-एसटी एक्ट के तहत शिकायतवाद दर्ज किया गया है। सुशीला देवी ने यह शिकायतवाद दायर किया है।
इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा में वर्ष 2022 में धरना-प्रदर्शन के दौरान जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने एवं गाली-गलौज करने का आरोप लगाते हुए सुनीता देवी ने शिकायतवाद दर्ज कराया है। इस पर निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था। शिकायतवाद में कहा गया था कि वर्ष 2022 में विधायक इरफान अंसारी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे थे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज किया और उनके टेंट और तंबू उखाड़ कर फेंक दिए थे। बाद में यह मामला जामताड़ा की निचली अदालत से दुमका की विशेष अदालत में ट्रांसफर हो गया था, जहां यह मामला अभी लंबित है। प्रार्थी इरफान अंसारी की ओर से शिकायतवाद को निरस्त करने एवं अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को निरस्त करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया था।
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