सड़क हादसे में मुआवजे के खिलाफ अपील हाईकोर्ट ने खारिज की
झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में 11.45 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखा। बीमा कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें कहा गया था कि हादसा तेज और लापरवाही से बाइक चलाने के कारण हुआ था।...
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की पीठ ने सड़क हादसे में 11.45 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है। पीठ ने बुधवार को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। बीमा कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजा देने के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी। सुनवाई में कहा गया कि इजारत अंसारी जिस बाइक पर बैठा था, उसे तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था। इस वजह से हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा न्यायाधिकरण ने अन्य तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मुआवजा देने के आदेश को निरस्त किया जाए। घटना को लेकर धनबाद में 2022 प्राथमिकी हुई थी। इसके बाद अंसारी की पत्नी सुंदरी बानो ने न्यायाधिकरण में मुआवजा का दावा किया था। न्यायाधिकरण ने 11.45 लाख रुपए साढ़े 7% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था।
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