Hindi Newsझारखंड न्यूज़रांचीJharkhand High Court Upholds Compensation of 11 45 Lakhs in Road Accident Case

सड़क हादसे में मुआवजे के खिलाफ अपील हाईकोर्ट ने खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में 11.45 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखा। बीमा कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें कहा गया था कि हादसा तेज और लापरवाही से बाइक चलाने के कारण हुआ था।...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 20 Nov 2024 08:44 PM
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रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की पीठ ने सड़क हादसे में 11.45 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है। पीठ ने बुधवार को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। बीमा कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजा देने के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी। सुनवाई में कहा गया कि इजारत अंसारी जिस बाइक पर बैठा था, उसे तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था। इस वजह से हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा न्यायाधिकरण ने अन्य तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मुआवजा देने के आदेश को निरस्त किया जाए। घटना को लेकर धनबाद में 2022 प्राथमिकी हुई थी। इसके बाद अंसारी की पत्नी सुंदरी बानो ने न्यायाधिकरण में मुआवजा का दावा किया था। न्यायाधिकरण ने 11.45 लाख रुपए साढ़े 7% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था।

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